*मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना–2026 लागू, उपभोक्ताओं को राहत*

 

विशाल सिंह / कोरिया एक्सप्रेस 

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना–2026” लागू कर दी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों पर मूल राशि और अधिभार में आकर्षक छूट दी जा रही है।

योजना का लाभ बीपीएल, घरेलू तथा कृषि (स्थायी व अस्थायी) उपभोक्ताओं को मिलेगा। बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75% व अधिभार में 100% छूट, जबकि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50% तथा अधिभार में 100% छूट प्रदान की जाएगी।

कंपनी के अनुसार, योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। 12 मार्च से लागू इस योजना के तहत कोरिया जिले में अब तक लगभग 800 उपभोक्ता लाभ लेकर अपने बकाया बिल का भुगतान कर चुके हैं।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

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