विशाल सिंह / कोरिया एक्सप्रेस
कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय द्वारा आदिवासी भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश पटना तहसील अंतर्गत ग्राम खोंड की भूमि को लेकर प्राप्त शिकायत के आधार पर जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम खोंड निवासी बुधलाल पंडो द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया था कि खसरा नंबर 269/5 एवं 269/4 रकबा क्रमशः 0.12 एवं 0.02 हेक्टेयर भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में उनके पिता स्वर्गीय जुगु पंडो एवं सहोदरी अमरसिया गोंड के नाम दर्ज है, पर अन्य पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि को पैतृक संपत्ति बताते हुए आवेदक ने गैर-आदिवासी पक्षकारों द्वारा किए जा रहे निर्माण को रोकने की मांग की थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने संबंधित पक्षों — रंजीत मंडल, भरत देवांगन, शत्रुघ्न पनिका तथा मनोज मंगरे — को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रकरण की सूचना तहसीलदार पटना, थाना प्रभारी पटना तथा राजस्व निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही एवं जांच प्रतिवेदन हेतु प्रेषित की गई है।
प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश के बाद क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर आगामी सुनवाई और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है।

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