प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वसूली के निर्देश

विशाल सिंह/ कोरिया एक्सप्रेस 

जनपद पंचायत बैकुंठपुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपात्र पाए गए हितग्राही से भुगतान की गई राशि वापस लेने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि शिकायत के आधार पर जांच कराए जाने पर हितग्राही को योजना के लिए अपात्र पाया गया है।

मामले में श्री प्रकाश सिंह द्वारा केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS) में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हितग्राही श्री रंजीत मंडल के पास पहले से ही पक्का मकान, स्कूटी-बाइक, इन्वर्टर तथा करीब पांच लाख रुपये की दुकान है, इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया।

शिकायत के बाद जनपद पंचायत बैकुंठपुर द्वारा जांच दल गठित किया गया। जांच में पाया गया कि वर्ष 2018 में श्री रंजीत मंडल को आवास स्वीकृत किया गया था, जबकि उसी अवधि में उनकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में मितानिन के पद पर कार्यरत थीं और स्वयं रंजीत मंडल दुकान का संचालन करते हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग नए मकान के बजाय पुराने पक्के मकान की छत पर निर्माण कार्य में किया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जनपद पंचायत ने हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र मानते हुए स्वीकृत आवास को निरस्त कर दिया है तथा योजना के तहत दी गई 95 हजार रुपये की राशि एक माह के भीतर शासन को वापस जमा कराने के निर्देश दिए हैं।


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