नाबालिग के बाल विवाह की आशंका पर प्रशासन सक्रिय, पंचनामा तैयार कर परिजनों को दी गई समझाइश

 


जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ___ में नाबालिग के बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक/बालिका के विवाह की तिथि 20 अप्रैल 2026 निर्धारित थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों ने हस्तक्षेप किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संयुक्त टीम ने गांव पहुंचकर जांच की। टीम द्वारा बालक/बालिका की आयु से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसमें नाबालिग होने की पुष्टि हुई।

इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी कि निर्धारित आयु से पहले विवाह कराना कानूनन अपराध है। साथ ही यह भी बताया गया कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पंचनामा तैयार कर परिजनों से लिखित सहमति ली गई, जिसमें उन्होंने बाल विवाह नहीं कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को भी बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और ऐसी किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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