विशाल सिंह / कोरिया एक्सप्रेस
छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा से पारित पत्रकार सुरक्षा से जुड़ा विधेयक अब राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम विधिक रूप से प्रभावी हो गया है।यह वही विधेयक है जिसे विधानसभा में पारित किए जाने के बाद दिनांक 15 मई 2023 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी।
राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अब कानून का रूप ले चुके हैं।इस कानून का उद्देश्य पत्रकारों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा, धमकी या बाधा के मामलों में कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार के इस निर्णय को पत्रकार संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब संबंधित विभागों द्वारा नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित कर इसे धरातल पर लागू किया जाएगा।

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