बैकुंठपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बैकुंठपुर ने खराब नेटवर्क और सेवा में कमी के मामले में रिलायंस जियो को उपभोक्ता को कुल 14 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। मामला ग्राम सलका निवासी छात्र अभिनय पांडेय की शिकायत से जुड़ा है।
पांडेय ने बताया कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल ड्रॉप, धीमी इंटरनेट स्पीड और ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी हो रही थी। उन्होंने 21 सितंबर 2023 में कंपनी के अपीलीय अधिकारी से शिकायत की थी। कंपनी ने छह माह में नेटवर्क सुधारने का आश्वासन दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
इसके बाद उपभोक्ता ने PG पोर्टल पर भी शिकायत की। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने जियो को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 4 हजार रुपये वाद व्यय, कुल 14 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
आयोग ने राशि 60 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की 10 हजार रुपये की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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