राजस्व पखवाड़ा फिर तय तारीखों पर, गांव-गांव में होंगे समाधान शिविर

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेशभर में राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए “राजस्व पखवाड़ा 2026” आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों में ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा।

पूर्व में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित किए जाने वाले राजस्व पखवाड़ा को कई जिलों में “जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर” के रूप में आयोजित किया गया था। अब शासन ने पुनः मई और जून माह में निर्धारित तिथियों—4 मई से 18 मई तथा 1 जून से 15 जून 2026—के बीच राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

शासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित राजस्व प्रकरणों के समाधान के लिए इन शिविरों में पहुंचकर लाभ उठाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी और प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।राजस्व पखवाड़ा 2026 की प्रमुख कार्ययोजनाराज्य सरकार द्वारा जारी कार्ययोजना के तहत निम्न बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा—अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निराकरणसीमांकन, व्यपवर्तन एवं वृक्ष कटाई से जुड़े लंबित प्रकरणों का निपटारानक्शा बंटांकन की प्रगति सुनिश्चित करनाभूमिस्वामी खातों में आधार, मोबाइल नंबर, किसान किताब व जेंडर की जानकारी अपडेट करनाफौती नामांतरण, बंटवारा एवं अभिलेख त्रुटि सुधार के आवेदनों का ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत त्वरित निराकरणजनहानि, फसल क्षति व पशु हानि से जुड़े आर.बी.सी. 6-4 के मामलों का शीघ्र निपटाराभू-अर्जन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण और सेवा शुल्क की अद्यतन जानकारीस्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेखों का वितरणकृषि सांख्यिकी एवं फसल प्रतिवेदन की अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करनाअभिलेखों की शुद्धता से जुड़े सभी प्रकार के त्रुटिपूर्ण खसरों का निराकरणबी-01, खसरा एवं किसान किताब से जुड़े आवेदनों का मौके पर ही समाधानआय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के आवेदनों का शिविर में ही ऑनलाइन पंजीयन व निराकरणप्रतिदिन शिविर में प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट शासन को भेजनालोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवाओं का प्रदायग्राम पंचायतों में मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसारराजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना और वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित करना है।

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